1. पेट्रोल पंप पर जनहित के विकास के लिए पुरानी व्यवस्था मे बदलाव |

सद्‍भावना समिति ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर काले पाइपों की जगह सफ़ेद पारदर्शी पाइपों का उपयोग किया जाएगा

  • पेट्रोल पंपों पर सफ़ेद पारदर्शी पाइपों के उपयोग से सुरक्षित और स्वच्छ पेट्रोल सप्लाई सुनिश्चित होगा।
     
  • इस अभियान के तहत, पेट्रोल पंपों पर काले पाइपों को सफ़ेद पारदर्शी पाइपों से बदलने का काम होगा। यह बदलाव ग्राहकों को अधिक विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करेगा।

  • सद्भावना समिति का यह कदम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है।

वर्षो से चली आ रही प्रथा पेट्रोल पम्प पर काले पाइपों की पेट्रोल डालने वाले जो पम्पो पर झगड़े का कारण बनते है उनकी जगह सफ़ेद पारदर्शी पाइपों के लिए बदलाव अभियान जिसमे संस्था को जिला स्तरीयर अधिकारियों द्वारा आदेश भी दे दिया गया लेकिन अब केन्द्र स्तर से बदलाव के लिए प्रयास |

सद्‍भावना समिति द्वारा जनहित के लिए मुख्य जानकारी

घरेलू गैस सिलेंडर द्वारा होने वाली घटना से जान माल हानि होने पर एक एल पी जी इंश्योरेंस कवर पॉलिसी

एल पी जी इंश्योरेंस कवर पॉलिसी दिशा निर्देश:-

  1. सिलेंडर द्वारा होने वाली घटना से जान माल की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति की 10 से 50 लाख तक क्षतिपूर्ति दी जाती है|
  2. परिवार के इलाज के लिए अधिकतम 15 लाख प्रॉपर्टी नुकसान पर 2 लाख तक बीमा क्लेम किया जा सकता है |
  3. सिलेंडर खरीदते समय की उसका इंश्योरेंस खुद ही हो जाता है|
  4. सबसे महत्वपूर्ण सिलेंडर खरीदते समय अंतिम लिपि का हमेशा ख्याल रखना चाहिए|
  5. जहां रेगुलेटर लगाया जाता है वहां A,B,C,D  लिखे होते हैं जहां A का मतलब जनवरी से मार्च B का मतलब अप्रैल से जून C का मतलब जुलाई से सितंबर और D का मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक होता है
  6. प्रत्येक सिलेण्डर की अंतिम तिथि 3 माह तक की होती है और 3 माह बाद मे खतरनाक हो सकता है तेल कंपनियों की विचरण अनुसार सिलेण्डर को 3 माह तक के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए
  7. तेल कंपनियों के अनुसार 3 महीने के बाद में एक्सपायरी डेट के बाद आप बीमा क्लेम नहीं कर सकते |
  8. बीमा लेने के लिए हादसा होने वाली घर की रजिस्ट्री बेनामा होना आवश्यक है क्योंकि इनको ही पंजीकृत माना जाता है उन सभी आवाजों में होने वाली घटनाओ में परिवार के सभी सदस्य नियम के दायरे में आते हैं| 
  9. इन सभी दिशा निर्देशकों की जानकारी संबंधित कंपनियों की Website पर उपलब्ध है|

बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया:-

  1. सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR कराए|
  2. अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर को FIR की कॉपी भेजे
  3. डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा की कॉपी कंपनी को भेजी जाएगी
  4. बीमा कंपनी को टीम घटना स्थल पर निरीक्षण करेगी
  5. जांच टीम घटनास द्वारा होने वाली रीतिपूर्ति के अनुसार बीमा क्लेम की धनराशि वितरक के पास भेजेगी और वितर्क उस रकम को संबंधित परिवार को देगा 
    इस LPG इश्योरेंस कवर पालिसी मे किसी प्रीमियम देय नहीं होता